जगतार सिंह हवारा को दस दिन की पैरोल दिलाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को लिखा पत्र

WhatsApp Channel Join Now
जगतार सिंह हवारा को दस दिन की पैरोल दिलाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को लिखा पत्र


जगतार सिंह हवारा को दस दिन की पैरोल दिलाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को लिखा पत्र


- मां की बीमारी का हवाला देकर भगवंत मान ने पैराल देने की सिफारिश की

चंडीगढ़, 08 अगस्त (हि.स.)। पंजाब सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह की हत्या के दोषी तथा आतंकी संगठन बब्बर खालसा के मुख्य सदस्य जगतार सिंह हवारा दस दिन के लिए पैराल देने की सिफारिश की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस संबंध में शनिवार को एक पत्र पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को लिखा है। पंजाब सरकार के इस कदम से राज्य की राजनीति गरमा गई है। जगतार सिंह हवारा के विरूद्ध कई केस चल रहे हैं, जबकि कई मामलों में वह बरी भी हो चुका है।

बेअंत सिंह की पंजाब सचिवालय के बाहर 31 अगस्त, 1995 को मानव बम धमाका करके हत्या कर दी गई थी। इस धमाके में बेअंत सिंह समेत 17 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों में दिलावर सिंह नाम का शख्स भी शामिल था, जो आत्मघाती हमलावर के तौर पर वहां आया था। जगतार सिंह हवारा इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। पहले वह चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद था, लेकिन जेल में सुरंग बनाकर हवारा तथा उसके साथ 21 जनवरी, 2004 को फरार हो गए थे। इसके बाद 11 जुलाई, 2005 को हवारा व उसके साथियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हवारा और बलवंत सिंह को इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद वर्ष 2010 में हवारा की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया गया।

अदालत ने बलवंत सिंह की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। जगतार सिंह हवारा के लिए खुद मुख्यमंत्री के पैरोल मांगने पर पंजाब में अगले कुछ दिनों में राजनीति भी तेज हो सकती है। बेअंत सिंह की हत्या पंजाब के सबसे सनसनीखेज कांडों में से एक रही है। भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। वह खुद भी कई बार खालिस्तानी तत्वों को बढ़ावा देने के आरोप लगा चुके हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने की सिफारिश करते हुए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखा है।भगवंत मान ने अपने पत्र में लिखा है कि हवारा की मां की तबीयत ठीक नहीं रहती है। ऐसे में मां की देखभाल के लिए हवारा को जेल से कुछ दिन की मोहलत दी जाए। पत्र में मुख्यमंत्री मान ने हवारा की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दायर याचिका का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हवारा की पैरोल अर्जी पर विचार करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

Share this story