पैकेज्ड खाद्य उत्पादों में कुल चीनी, नमक और वसा संबंधी जानकारी अब मोटे-बड़े अक्षरों में देना होगा अनिवार्य

पैकेज्ड खाद्य उत्पादों में कुल चीनी, नमक और वसा संबंधी जानकारी अब मोटे-बड़े अक्षरों में देना होगा अनिवार्य
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पैकेज्ड खाद्य उत्पादों में कुल चीनी, नमक और वसा संबंधी जानकारी अब मोटे-बड़े अक्षरों में देना होगा अनिवार्य


नई दिल्ली, 06 जुलाई (हि.स.)। पैकेज्ड खाद्य उत्पाद तैयार करने वाली कंपनियों को पैकेटों और डिब्बाबंद खाद्य सामानों (उत्पादों) के ऊपर उसमें मौजूद कुल चीनी, नमक और फैट यानी वसा संबंधी जानकारी अब मोटे और बड़े अक्षरों में देना अनिवार्य होगा।

शनिवार को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पैक किए गए खाद्य पदार्थों के उत्पादों के लेबल पर कुल चीनी, नमक और संतृप्त वसा के बारे में पोषण संबंधी जानकारी मोटे अक्षरों और अपेक्षाकृत बड़े फ़ॉन्ट आकार में प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

एफएसएसएआई के अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 44वीं बैठक में पोषण संबंधी जानकारी लेबलिंग के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में संशोधन को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया। इस संशोधन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपभोग किए जा रहे उत्पाद के पोषण मूल्य को बेहतर ढंग से समझने और स्वस्थ निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है।

एफएसएसएआई के मुताबिक उक्त संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना अब सुझावों और आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखी जाएगी। उपभोक्ताओं को स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाने के साथ-साथ यह संशोधन गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के उदय से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयासों में भी योगदान देगा। स्पष्ट और विशिष्ट लेबलिंग आवश्यकताओं के विकास को प्राथमिकता देने से एनसीडी से निपटने के वैश्विक प्रयास में मदद मिलेगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ विजयलक्ष्मी/रामानुज

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