राहुल गांधी के बयान पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जबाव, जाति की अधिसूचना 25 जुलाई, 1994 हुई थी जारी

राहुल गांधी के बयान पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जबाव, जाति की अधिसूचना 25 जुलाई, 1994 हुई थी जारी
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राहुल गांधी के बयान पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जबाव, जाति की अधिसूचना 25 जुलाई, 1994 हुई थी जारी


नई दिल्ली, 9 फरवरी (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जाति पर राहुल गांधी के सवाल पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जवाब दिया है कि मोढ घांची जाति को पिछड़ी जाति (ओबीसी) में शामिल करने की अधिसूचना 25 जुलाई, 1994 को गुजरात सरकार द्वारा जारी की गई थी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मोढ घांची जाति 91 (ए) पर मंडल सूची में है। मोढ घांची जाति को ओबीसी की राज्य सूची में शामिल करने की अधिसूचना 25 जुलाई, 1994 को गुजरात सरकार द्वारा जारी की गई थी।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुजरात राज्य के लिए ओबीसी की केंद्रीय सूची में मोढ-घांची को शामिल करने के लिए 15 नवंबर, 1997 को केंद्र सरकार को सलाह दी और इसके लिए राजपत्र अधिसूचना 27 अक्टूबर, 1999 को जारी की गई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अनुसार किसी भी जाति को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह आमतौर पर केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी थी। गुजरात राज्य के लिए ओबीसी की केंद्रीय सूची में मोढ घांची जाति सहित 104 जातियां एवं समुदाय हैं। आयोग के मुताबिक जब मोढ-घांची को ओबीसी की राज्य सूची के साथ-साथ ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए उपरोक्त दोनों निर्णय लिए गए, तब नरेन्द्र मोदी के पास कोई विधायी या कार्यकारी पद नहीं था।

हिन्दुस्थान समाचार/ विजयलक्ष्मी/दधिबल

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