जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 संसद से पारित

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 संसद से पारित
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जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 संसद से पारित


नई दिल्ली, 18 दिसंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को संसद से मंजूरी मिल गई।

राज्यसभा में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सोमवार को दोनों विधेयक पर चर्चा और पास करने के लिए सदन में प्रस्तुत किया। जिस समय राय ने यह विधेयक सदन में पेश किया, उस दौरान विपक्ष संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर हंगामा कर रहा था। हंगामे को दरकिनार कर सभापति ने दोनों विधेयक पर एक साथ चर्चा शुरू कराई। 10 मिनट तक चली इस चर्चा में 13 सदस्यों ने भाग लिया। उसके बाद राय ने दोनों विधेयकों को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया और सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया।

उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में कानूनी प्रक्रिया में महिलाओं को जनप्रतिनिधि के तौर पर शामिल करना है। केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023 में पुडुचेरी विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व दिल्ली में महिलाओं को आरक्षण देने से जुड़ा विधेयक पहले ही पारित होकर कानून बन चुका है। लोकसभा ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में महिलाओं को विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़ा विधेयक पारित कर दिया था।

हिन्दुस्थान समाचार/आशुतोष/दधिबल

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