दिल्ली में फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन निर्माण को चुनौती वाली याचिका खारिज

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दिल्ली में फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन निर्माण को चुनौती वाली याचिका खारिज


-एनजीटी ने नियमों के पालन पर दिया जोर

नई दिल्ली, 28 अप्रैल (हि.स.)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रधान पीठ ने दिल्ली के बसई दारा पुर क्षेत्र में प्रस्तावित फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और डॉ. अफरोज़ अहमद की पीठ ने की।

याचिकाकर्ता प्रविधान रक्षा फाउंडेशन ने आरोप लगाया था कि पंजाबी बाग (पश्चिम) के गुड्डद वाला मोहल्ला, बसई दारा पुर में स्थापित किया जा रहा एफसीटीएस केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया और साइट चयन मानदंडों का उल्लंघन करता है तथा यह घनी आबादी, धार्मिक स्थल और स्कूल के निकट स्थित है।

अधिकरण ने पाया कि उपलब्ध रिकॉर्ड और प्रस्तुत साक्ष्यों से साइट चयन मानदंडों के उल्लंघन का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अधिकरण ने यह भी माना कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ऐसे ट्रांसफर स्टेशन आवश्यक हैं और संबंधित परियोजना का लगभग 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

अधिकरण ने निर्देश दिया कि एफसीटीएस का संचालन सीपीसीबी की एसओपी के अनुरूप किया जाए तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यह सुनिश्चित करे कि संचालन में किसी प्रकार का उल्लंघन न हो।

साथ ही, अधिकरण ने क्षेत्र में मौजूद एक धलाव (कचरा संग्रहण स्थल) के कुप्रबंधन पर चिंता व्यक्त करते हुए याचिकाकर्ता को अनुमति दी कि वह इस संबंध में साक्ष्यों सहित एक अभ्यावेदन नगर निगम के आयुक्त को प्रस्तुत करे। अधिकरण ने निर्देश दिया कि प्राप्त होने पर संबंधित प्राधिकरण शीघ्र कार्रवाई करते हुए स्थल की सफाई सुनिश्चित करे।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी

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