कर्नाटक में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की सदस्यता समाप्त

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कर्नाटक में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की सदस्यता समाप्त


कर्नाटक में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की सदस्यता समाप्त


बेंगलुरु, 02 मई (हि.स.)। कर्नाटक के धारवाड़ ज़िले के पूर्व ज़िला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ हत्याकांड में आजीवन कारावास की सज़ा पाए कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की विधानसभा सदस्यता को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। कर्नाटक विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर धारवाड़ विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।

विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार विनय कुलकर्णी की सदस्यता 15 अप्रैल से प्रभावी रूप से समाप्त मानी जाएगी। यह कार्रवाई जनप्रतिनिधियों के विशेष न्यायालय द्वारा सुनाए गए दोषसिद्धि के निर्णय के आधार पर की गई है।

अदालत के फैसले के बाद कार्रवाई

जनप्रतिनिधियों के विशेष न्यायालय ने 13 अप्रैल को योगेश गौड़ हत्याकांड मामले में कुल 16 आरोपितों को दोषी ठहराया था। इनमें विनय कुलकर्णी भी शामिल थे। इसके बाद 15 अप्रैल को सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। इसी निर्णय के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि दोषसिद्ध व्यक्ति विधानसभा सदस्य बने रहने के योग्य नहीं है, जिसके चलते उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई।

हाई कोर्ट में अपील

विनय कुलकर्णी और एक अन्य दोषी चंद्रशेखर इंदी ने सज़ा पर रोक लगाने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। उन्होंने अदालत से अपील की है कि आजीवन कारावास के आदेश पर अस्थायी रोक लगाई जाए।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला वर्ष 2016 में हुए योगेश गौड़ हत्याकांड से जुड़ा है। इस मामले में कुल 21 लोगों के खिलाफ आरोप दर्ज किए गए थे। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में यह मामला सीबीआई को सौंपा गया था।

सीबीआई की लंबी जांच और चार्जशीट दाखिल होने के बाद लगभग एक दशक तक चली सुनवाई में अदालत ने हत्या, आपराधिक साज़िश, सबूत नष्ट करने, घातक हथियारों से हमला और अवैध जमावड़ा जैसे गंभीर आरोपों में दोषी करार दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश महादेवप्पा

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