वर्ली हिट एंड रन मामले में मिहिर शाह को 30 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

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वर्ली हिट एंड रन मामले में मिहिर शाह को 30 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया


मुंबई, 16 जुलाई (हि.स.)। वर्ली हिट एंड रन मामले में मिहिर राजेश शाह को मंगलवार को कोर्ट ने 30 जुलाई तक न्यायिक कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। मिहिर शाह की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो रही थी, इसलिए पुलिस ने मिहिर को कोर्ट में पेश किया था।

शिवसेना शिंदे समूह के उपनेता राजेश शाह के 24 वर्षीय बेटे मिहिर ने नशे में धुत्त होकर कार चलाते हुए एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी। इस घटना में 45 वर्षीय कावेरी नखवा की मौत हो गई थी, जबकि प्रदीप नाखवा घायल हो गए थे। इस मामले में वर्ली पुलिस ने राजेश शाह और ड्राइवर विदावल को गिरफ्तार किया था, लेकिन कोर्ट ने राजेश शाह को जमानत दे दी थी, जबकि विदावल अभी भी पुलिस कस्टडी में है। इसके बाद इस घटना के तीन दिन बाद पुलिस ने मिहिर शाह को शाहपुर से गिरफ्तार किया था। उस समय कोर्ट ने मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया था। आज कोर्ट ने मिहिर को न्यायिक कस्टडी में रखने का आदेश दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव / सुनीत निगम

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