फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपित ने कोर्ट से जुर्म कबूल करने की मांगी अनुमति

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फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपित ने कोर्ट से जुर्म कबूल करने की मांगी अनुमति


मुंबई, 29 अगस्त (हि.स.)। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुख्य आरोपित ने मुंबई की सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल कर अपना जुर्म कबूल करने की इच्छा जताई है। आरोपित ने न्यायालय से अपराध स्वीकार करने की अनुमति देने के साथ मामले में नरमी बरतने की भी गुज़ारिश की है। इस अर्जी को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने शनिवार को अभियोजन से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

सैफ अली खान पर हुए हमला मामले में तलोजा सेंट्रल जेल में बंद आरोपित ने अपने वकील विपुल दुशिंग के माध्यम से यह अर्जी दाखिल की है। वकील विपुल दुशिंग ने आज बताया कि आरोपित खुद अपना गुनाह कबुल करना चाहता है।

फिल्म अभिनेता सैफ अली खान हमला मामले में आरोपित की पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम के रूप में हुई है। उस पर बांग्लादेशी नागरिक होने का आरोप है। पुलिस ने 16 जनवरी 2025 को बांद्रा स्थित सैफ अली खान के घर में कथित हमले के दो दिन बाद उसे गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। इस्लाम पर भारतीय न्याय संहिता के तहत लूट या डकैती के दौरान जान लेने या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास और घर में जबरन घुसने समेत कई आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा उस पर पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने और रहने के आरोप भी हैं। इन आरोपों में अधिकतम सजा उम्रकैद तक हो सकती है।

यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब एडिशनल सेशंस जज जी.पी. देशमुख ने आरोपित के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं, जिससे मामले में ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले आरोपित ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया था।

उल्लेखनीय है कि 16 जनवरी 2025 की रात सैफ अली खान के बांद्रा स्थित 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में कथित तौर पर एक घुसपैठिया लूट के इरादे से दाखिल हुआ था। इस दौरान अभिनेता पर चाकू से कई वार किए गए। गंभीर रूप से घायल सैफ को तत्काल लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी आपातकालीन सर्जरी की गई थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव

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