टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: तीन आरोपित 28 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में

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टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: तीन आरोपित 28 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में


मुंबई, 23 अक्टूबर (हि.स.)। मुंबई की एस्प्लेनेड अदालत ने शुक्रवार को फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में गिरफ्तार तीन आरोपितों को 28 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इन आरोपितों की पहचान अंकित खट्टर, समीर खत्री और जतिन पांचाल के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार करने के बाद आज अदालत में पेश किया था।

इस मामले की सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया कि इन आरोपियों की फायरिंग की घटना की कथित साजिश में तीनों की अहम भूमिका रही है। पुलिस के अनुसार, अंकित खट्टर कथित तौर पर रेकी करने के लिए मुंबई आया था, जबकि समीर खत्री का वांछित आरोपित अनिल पंडित से संपर्क था। वहीं, जतिन पांचाल पर घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार उपलब्ध कराने का आरोप है।

सरकारी वकील क्रांति कुंभार ने आरोपितों की हिरासत 31 अक्टूबर तक दिए जाने की मांग की। उन्होंने दलील दी कि मामले से जुड़े कई वांछित आरोपी महाराष्ट्र के बाहर हैं और उनकी तलाश में दूसरे राज्यों में जांच करनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, जांचकर्ताओं ने घटनास्थल और उस होटल के सीसीटीवी फुटेज हासिल किए हैं, जहां कथित तौर पर फायरिंग का अभ्यास किया गया था। होटल का रजिस्टर भी जब्त किया गया है। पुलिस ने मामले की साजिश का खुलासा करने के लिए विस्तृत पूछताछ की आवश्यकता बताई।

हालांकि, बचाव पक्ष के वकील अजिंक्य मिरगल ने पुलिस हिरासत का विरोध करते हुए न्यायिक हिरासत की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस होटल का रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और कथित मिसफायरिंग से जुड़े खाली कारतूस पहले ही बरामद कर चुकी है। ऐसे में पुलिस कस्टडी का पर्याप्त आधार नहीं है। मिरगल ने हथियार बरामद नहीं होने पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार, कई गिरफ्तारियों के बावजूद हथियार नहीं मिलना अभियोजन पक्ष के दावों पर संदेह पैदा करता है।

उन्होंने यह भी कहा कि आरोपितों के मोबाइल फोन जब्त किए जा चुके हैं, इसलिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच फोरेंसिक विशेषज्ञ स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को 28 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। अदालत ने बचाव पक्ष के वकील को आरोपियों से पांच मिनट बातचीत करने की अनुमति भी दी और पुलिस को उनके परिवारों से संपर्क कराने का निर्देश दिया।

उल्लेखनीय है कि 18 अक्टूबर की शाम करीब सात बजे मुंबई के जुहू इलाके में गोलीबारी हुई थी। उस समय टाइगर श्रॉफ एक फुटबॉल क्लब से निकल रहे थे। घटना में अभिनेता को कोई चोट नहीं आई, जबकि उनके ड्राइवर को चोटें आई थीं। मामले की जांच जारी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव

Livevns.news Desk
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