लोकसभा अध्यक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव किया खारिज

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नई दिल्ली, 06 अप्रैल (हि.स.)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यह प्रस्ताव 130 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ पेश किया गया था, लेकिन विस्तृत समीक्षा के बाद इसे स्वीकार नहीं किया गया।

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 12 मार्च को सांसदों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324(5) और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 और जजेज (इन्क्वायरी) अधिनियम, 1968 का भी उल्लेख किया गया था।

लोकसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव से जुड़े सभी पहलुओं का सावधानीपूर्वक और निष्पक्ष मूल्यांकन किया। इसके बाद जजेज (इन्क्वायरी) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाती रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओ ब्रायन ने भी हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से इस विषय को उठाया था।

बताया जा रहा है कि इसी तरह का प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाया गया था, जिसे वहां के सभापति ने भी अस्वीकार कर दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार/अनूप

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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय

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