लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 पेश

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नई दिल्ली, 13 मार्च (हि.स.)। लोकसभा में शुक्रवार को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया गया। विधेयक का उद्देश्य ट्रांसजेंडर की कानूनी व्याख्या को विस्तार देकर इसे अधिक समावेशी बनाने का है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में आज संशोधन विधेयक पेश किया। विधेयक मौजूदा ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को संशोधित करेगा।

उल्लेखनीय है कि 2019 अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए अक्टूबर 2025 में न्यायमूर्ति आशा मेनन की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा

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