फायरिंग केस में केआरके पर शिकंजा, 27 जनवरी तक बढ़ी कस्टडी

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फायरिंग केस में केआरके पर शिकंजा, 27 जनवरी तक बढ़ी कस्टडी


मुंबई, 24 जनवरी (हि.स.)। मुंबई की बांद्रा अदालत में कमाल राशिद खान उर्फ केआरके से जुड़े फायरिंग मामले की शुक्रवार को अहम सुनवाई हुई।सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने केआरके को 27 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।

मुंबई की बांद्रा अदालत में कमाल राशिद खान उर्फ केआरके से जुड़े फायरिंग मामले की शुक्रवार को अहम सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि घटना के वक्त दो राउंड फायर किए गए थे और मौके से एक कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार, फिलहाल फायरिंग के पीछे की मंशा साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इसे गंभीर मामला माना जा रहा है क्योंकि इससे आम लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता था। मामले की गहन जांच जारी है।

वहीं, केआरके की ओर से पेश वकील ने पुलिस के दावों पर सवाल उठाए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि फायरिंग किसी अज्ञात शख्स ने की थी और पुलिस जिन दो फ्लैट्स की ओर गोली चलने की बात कह रही है, उनके बीच लगभग 400 मीटर की दूरी है। वकील ने यह भी तर्क दिया कि जिस हथियार का जिक्र किया जा रहा है, उसकी मारक क्षमता सिर्फ 20 मीटर तक की है, ऐसे में केआरके पर लगाए गए आरोपों पर संदेह पैदा होता है।

अदालत में केआरके ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि इस घटना से उनका कोई संबंध नहीं है और वे फायरिंग करने वाले व्यक्ति को नहीं जानते। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास वैध हथियार लाइसेंस है और वे लंबे समय से मुंबई में रह रहे एक स्थापित बिजनेसमैन हैं। केआरके का दावा है कि फिल्मों और फिल्मी हस्तियों पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय रखने के कारण उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ साजिश रची गई है।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने केआरके को 27 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। पुलिस अब फायरिंग की मंशा और इससे जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच करेगी।

उल्लेखनीय है कि 18 जनवरी की रात अंधेरी के ओशिवारा इलाके में एक रिहायशी इमारत में गोली चलने की आवाजें सुनी गई थीं, हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है।

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हिन्दुस्थान समाचार / लोकेश चंद्र दुबे

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