अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जेपी नड्डा सहित कई नेता ने किया स्वागत

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जेपी नड्डा सहित कई नेता ने किया स्वागत
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अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जेपी नड्डा सहित कई नेता ने किया स्वागत


नई दिल्ली, 11 दिसंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अनुच्छेद 370 हटाने के केन्द्र सरकार के फैसले को वैध ठहराते हुए सितंबर तक वहां चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। न्यायालय के इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया है।

नड्डा ने एक्स पर अपने संदेश में कहा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 के विषय में दिये गये फैसले का भाजपा स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने के लिए दिए गये निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए मैं और हम करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

वहीं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए लोगों को इसे स्वीकार करने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि जम्मू-कश्मीर में एक वर्ग ऐसा है जो इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन अब उन्हें यह फैसला स्वीकार करना चाहिए। अब यह किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को बरकरार रखा है इसलिए अब अनावश्यक रूप से दीवार पर सिर मारने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सलाह दी कि उन्हें अपनी ऊर्जा अगले चुनाव पर लगाना चाहिए। लोगों को नकारात्मकता विकसित करने के बजाय चुनाव के लिए प्रेरित करना चाहिए।

शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन हिंदुओं का पुनर्वास, आतंकवाद का खत्मा, जम्मू-कश्मीर के लोगों को मुख्यधारा में शामिल करना जैसी चीजें अभी तक नहीं की गई हैं।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 खत्म करने के सरकार के फैसले को वैध ठहराया है। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था। बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अदालत ने आज 23 याचिकाओं पर फैसला दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ विजयलक्ष्मी/संजीव

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