डिग्री मानहानि केस : हाई कोर्ट में केजरीवाल की रिव्यू पिटीशन खारिज, 25 हजार रुपये जुर्माना का आदेश यथावत
अहमदाबाद, 9 नवंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिग्री केस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। साथ ही केजरीवाल पर लगाया गए 25 हजार रुपये के जुर्माना को यथावत रखा है। कोर्ट के ध्यान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है, इसे लेकर केजरीवाल को 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री मांगी थी। बाद में गुजरात यूनिवर्सिटी ने केजरीवाल के विरुद्ध मानहानि का केस दायर किया था। इसको लेकर केजरीवाल ने हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। शुक्रवार को हाई कोर्ट में मामले में सुनवाई चली, जिसमें केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी गई।
कोर्ट में केजरीवाल के वकील ओम कोटवाल ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस बिरेन वैष्णव की कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी। इस संदर्भ में आज आर्डर पास हुआ है। रिव्यू पिटीशन इस वजह से फाइल किया गया था कि हमारा ऑब्जेक्शन था और हम लोगों ने विशेष रूप से कहा था कि गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री उपलब्ध नहीं है। तब भी ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड हुआ था। इसके बाद आर्डर आया था। इसके कुछ अंश यानी कि डिग्री उपलब्ध होने के बावजूद प्रोसेस की गई थी। वेबसाइट पर जो उपलब्ध है वह डिग्री की परिभाषा में नहीं आ सकता है। यह जो पूरा प्रकरण है तो प्रधानमंत्री मोदी की एमए की डिग्री को लेकर है। शुक्रवार को रिव्यू के लिए आर्डर था, जिसमें हमारी रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। अब आर्डर अपलोड होगा, जिसकी क्या वजह है, विस्तार से पता चलेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री मामले पर वर्ष 2016 से गुजरात हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध गुजरात यूनिवर्सिटी का केस चल रहा है। गुजरात हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री मामले में 31 मार्च 2023 को फैसला देते हुए मामले में पूर्ण विराम दिया था। इस फैसले में प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं बताने का आदेश दिया था। इसमें अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी देने का फैसला दिया था। केजरीवाल ने इसके बाद वकील के जरिए रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था। पिटीशन में हाई कोर्ट के अवलोकन में क्षति होने की बात कही गई थी। गुजरात यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने को लेकर मानहानि का केस दायर किया था, जिसमें सह आरोपित संजय सिंह भी हैं। दोनों के विरुद्ध पूर्व में समन्स जारी किए जा चुके हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/बिनोद/वीरेन्द्र /वीरेन्द्र
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