हरियाणा में नियुक्तियां : आयोग ने कहा-एमसीसी का उल्लंघन नहीं, रिजल्ट पर चुनाव तक रोक
नई दिल्ली, 21 अगस्त (हि.स.)। चुनाव आयोग (ईसीआई) का मानना है कि हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए 56 सौ रिक्तियों पर भर्ती के लिए 16 अगस्त को हरियाणा सरकार की घोषणा आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन नहीं है। हालांकि चुनावों में समान अवसर बनाए रखने के लिए आयोग ने हरियाणा सरकार को चुनाव संपन्न होने तक भर्ती के नतीजे घोषित नहीं करने का निर्देश दिया है।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की शिकायत पर आज चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। जयराम ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के 5600 पदों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा टीजीटी और पीटीआई के 76 पदों तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया था।
आयोग ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और राज्य सरकार मिले तथ्यों के आधार पर माना कि इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा / रामानुज
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