मुस्लिम विवाह को लेकर विधानसभा में बिल लाएगी सरकार: मुख्यमंत्री

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मुस्लिम विवाह को लेकर विधानसभा में बिल लाएगी सरकार: मुख्यमंत्री


मुस्लिम विवाह को लेकर विधानसभा में बिल लाएगी सरकार: मुख्यमंत्री


-असम कैबिनेट की बैठक में आज लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

गुवाहाटी, 21 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा कैबिनेट की आज हुई साप्ताहिक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकार कल से शुरू होने जा रहे असम विधानसभा के सत्र में मुस्लिम विवाह को लेकर बिल लाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद लोकसेवा भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ सरमा ने कहा कि नए कानून में मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने धार्मिक तथा लौकिक रिवाज से शादी करने की पूरी छूट होगी। हालांकि, इस कानून के लागू होने के बाद नाबालिक लड़कियों की शादी नहीं हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के जरिए मुसलमानों की शादी का रजिस्ट्रेशन संबंधित जिला के सब रजिस्टार के यहां होगा, न कि अब मुस्लिम मजिस्ट्रेट के यहां। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल विवाह को इसके जरिए रोका जाएगा।

कैबिनेट की बैठक में भूमि सुधार से संबंधित फैसले भी लिए गए। विधानसभा के इसी सत्र में सरकार भूमि सुधार संबंधी संशोधन विधेयक लाने जा रही है। कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। इस नए संशोधन कानून के जरिए ढाई सौ वर्ष पुराने धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों के पांच किलोमीटर के दायरे की भूमि को स्थानीय लोगों के लिए संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। वहीं, माजुली के पूरे जिले में यह प्रावधान लागू होगा। इस प्रावधान के अनुसार इन इलाकों में वही व्यक्ति जमीन की खरीद बिक्री कर सकेगा जो वहां तीन पीढ़ियों से निवास करता आया हो।

कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शहरों में भूमि का पट्टा मध्यम वर्ग के लोग इसलिए नहीं ले सकते, क्योंकि सरकार ने वर्तमान बाजार मूल्य के अनुपात में मूल्य निर्धारण किया था। आज कैबिनेट की बैठक में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इस मूल्य में छूट देने का निर्णय लिया गया। असम सरकार के शहरी विकास मंत्री अशोक सिंघल की अगुवाई वाली दो सदस्यीय कैबिनेट समिति इस पर अध्ययन करने के लिए गठित की गई है। यह समिति 15 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

वहीं, आज कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन गांवों में 80 फ़ीसदी आबादी अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की निवास करती है, उन गांव में भूमि का अधिकार उनके लिए संरक्षित किया जाएगा। इनके अलावा अरुणोदय का दायरा बढ़ाने का भी आज कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार नए लोगों को अरुणोदय से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 सितंबर तक फार्म जमा करने की तारीख निर्धारित की गई है। फरवरी से नया अरुणोदय लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणोदय में उन्ही लोगों का नाम जोड़ा जाएगा, जिनके पास राशन कार्ड है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड आधार से जुड़ा हुआ है, इसीलिए राशन कार्ड का होना इसके लिए आवश्यक है। आज कैबिनेट की बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश / अरविन्द राय / आकाश कुमार राय

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