पंजाबः चावल मिल मालिक और एफसीआई के तीन कर्मियों को सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया

पंजाबः चावल मिल मालिक और एफसीआई के तीन कर्मियों को सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया
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पंजाबः चावल मिल मालिक और एफसीआई के तीन कर्मियों को सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया


नई दिल्ली, 20 मार्च (हि.स.)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश मोहाली की एक अदालत ने फूड कारपोरेशन आफ इंडिया (एफसीआई) के जिला प्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक और चावल मिल के मालिक सहित चार आरोपितों को दोषी ठहराया है। सजा पर सुनवाई 27 मार्च को होगी। सीबीआई ने 28 नवंबर 2008 को आरोप पत्र दायर किया था।

सीबीआई ने एफसीआई कर्मियों द्वारा खराब गुणवत्ता वाले चावल स्वीकार करने के मामले में जिन एफसीआई के प्रबंधकों और मिल मालिक के खिलाफ 7 जनवरी 2006 को मामला दर्ज किया था, उनमें पंजाब के भटिंडा स्थित गुनियाना एफसीआई के तत्कालीन सहायक प्रबंधक सीता राम,तत्कालीन उप प्रबंधक अशोक कुमार गुप्ता, जिला प्रबंधक सुभ्रांशु और मैसर्स हेमकुंट राइस मिल्स के मालिक दलीप सिंह का नाम है।

इससे पूर्व एफसीआई की सतर्कता शाखा के सहयोग से सीबीआई द्वारा 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2005 तक एफसीआई केंद्र, गुनियाना, मानसा एवं जलालाबाद में संयुक्त औचक जांच की गई थी। सीबीआई ने जांच के दौरान नमूने एकत्र कर विश्लेषण हेतु केंद्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला (सीजीएएल), नई दिल्ली को भेजा। सीजीएएल से रिपोर्ट मिलने पर तत्काल मामला दर्ज किया गया। जांच से पता चला कि एकत्र किए गए नमूनों में से 26 नमूने निर्धारित वि-निर्देशों को पूरा नहीं करते थे।

हिन्दुस्थान समाचार/ बिरंचि सिंह/दधिबल

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