मिठाई की ‘यूज बाय’ तारीख खाद्य कारोबारी स्वयं करेंगे निर्धारित
घोषित अवधि तक गुणवत्ता और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी कारोबारी की
लखनऊ, 29 सितंबर। मिठाई एवं कन्फेक्शनरी उत्पादों की उपयोग अवधि और लेबलिंग को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने हाल ही जारी दिशा निर्देशों को और स्पष्ट किया है। विभाग के अनुसार मिठाई कारोबारियों पर किसी निश्चित या एक समान शेल्फ लाइफ को अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। खाद्य कारोबारियों को अपने उत्पाद की प्रकृति, निर्माण प्रक्रिया, सामग्री तथा भंडारण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उसकी उपयोग अवधि स्वयं निर्धारित करनी होगी और उपभोक्ता को इसकी स्पष्ट जानकारी देनी होगी। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को यह जानकारी उपलब्ध कराना है कि संबंधित खाद्य उत्पाद किस अवधि तक उपयोग के लिए सुरक्षित और निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप है।
खाद्य कारोबारी स्वयं तय करेंगे उपयोग अवधि
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार अलग-अलग मिठाइयों की प्रकृति, सामग्री, निर्माण प्रक्रिया और भंडारण परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए सभी मिठाइयों के लिए एक समान शेल्फ लाइफ निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है। दिशानिर्देशों में इस बात का ख्याल रखा गया है। खाद्य कारोबारी अपने उत्पाद की वास्तविक प्रकृति और निर्माण संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसकी उपयोग अवधि स्वयं निर्धारित कर सकेंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग को खाद्य कारोबारियों पर भरोसा है। उन्हें उत्पाद की उपयोग अवधि तय करने की जिम्मेदारी देने के साथ ही उसकी गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा की जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी।
जितनी अवधि घोषित, उतने समय तक गुणवत्ता की जिम्मेदारी
विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य कारोबारी द्वारा घोषित ‘यूज बाय’ अवधि केवल एक औपचारिक सूचना नहीं होगी, बल्कि उसके साथ कारोबारी की जवाबदेही भी जुड़ी होगी। यदि कोई कारोबारी किसी मिठाई के लिए पांच दिन की उपयोग अवधि घोषित करता है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषित अवधि के दौरान उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप बना रहे। इस प्रकार खाद्य कारोबारी को उत्पाद की उपयोग अवधि तय करने के साथ ही उस अवधि के दौरान उत्पाद की गुणवत्ता एवं सुरक्षा बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी भी उठानी होगी।
उपभोक्ता का अधिकार है उत्पाद की ताजगी और उपयोग अवधि की जानकारी
विभाग का जोर है कि उपभोक्ता को मिठाई या किसी अन्य खाद्य उत्पाद को खरीदते समय यह स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि वह उत्पाद कब तक उपयोग के लिए उपयुक्त है। ‘यूज बाय’ अवधि की स्पष्ट घोषणा से उपभोक्ता को उत्पाद की ताजगी और सुरक्षा के संबंध में निर्णय लेने में सुविधा होगी। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कारोबारियों और उपभोक्ताओं के बीच इस संबंध में जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी, ताकि उपयोग अवधि की घोषणा और उसके पालन को लेकर स्पष्टता बनी रहे।

