रिश्वत का आरोपित आरपीएफ के पूर्व सिपाही को पांच साल की जेल

रिश्वत का आरोपित आरपीएफ के पूर्व सिपाही को पांच साल की जेल
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रिश्वत का आरोपित आरपीएफ के पूर्व सिपाही को पांच साल की जेल


नई दिल्ली, 17 जनवरी (हि.स.)। आरपीएफ के पूर्व सिपाही को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश की एक अदालत ने पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। यह सजा पीसी एक्ट मामले में कुर्दुवाड़ी, सोलापुर के आरपीएफ के पूर्व सिपाही गणेश सतपुते को सुनाई गई है। इसके ऊपर 4,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। सीबीआई ने आरोपित के खिलाफ पिछले वर्ष मार्च में मामला दर्ज किया था।

सीबीआई का आरोप था कि सिपाही ने एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी के कर्मचारी से 10 हजार रुपये लिए थे। इस कंपनी द्वारा बुक किए गए रेलवे टिकटों पर प्रतिदिन प्रति यात्री 100 रुपये की रिश्वत ले रहा था। जांच के बाद अगस्त 2023 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने उक्त आरोपी को दोषी पाया और उसे दोषी ठहराया।

हिन्दुस्थान समाचार/ बिरंचि सिंह/अनूप

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