एसआईआर में गलत जानकारी देने के मामले में उप्र के रामपुर में पहला केस दर्ज

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एसआईआर में गलत जानकारी देने के मामले में उप्र के रामपुर में पहला केस दर्ज


एसआईआर में गलत जानकारी देने के मामले में उप्र के रामपुर में पहला केस दर्ज


एसआईआर में गलत जानकारी देने के मामले में उप्र के रामपुर में पहला केस दर्ज


- दस्तावेजों में तथ्यों के फर्जीवाड़ा करने में मां और विदेश में रहने वाले दो बेटों के खिलाफ मुकदमा

लखनऊ, 6 दिसंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य गंभीरता एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत रामपुर जिले में एसआईआर फॉर्म में तथ्यों को छिपाकर गलत जानकारी भरने के मामले में मां और उसके विदेश में रहने वाले दो बेटों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

जिलाधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 37, रामपुर के भाग संख्या248 में बीएलओ द्वारा मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त कर उनका डिजिटल फॉर्म फीडिंग के दौरान तथ्यों में गलत जानकारियां भरने का मामला सामने आया।

जिलाधिकारी ने बताया कि एसआईआर के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि मतदाता क्रमांक 645 आमिर (वर्तमान में दुबई में निवासरत) तथा मतदाता क्रमांक 648 दानिश (वर्तमान में कुवैत में निवासरत) के नाम से गणना प्रपत्र भरे गए थे। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उक्त दोनों व्यक्तियों की मां नूरजहां ने सही तथ्यों को छिपाते हुए अनुचित रूप से उनके नाम पर गणना प्रपत्र प्रस्तुत किए हैं, जो निर्वाचन संबंधी नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इस पर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सिविल लाइन थाने में तहरीर देते हुए महिला नूरजहां, उसके बेटे आमिर खां और दानिश खां पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।

डीएम ने जिले के लोगों से अपील की है कि एसआईआर कार्य में किसी भी प्रकार की गलत प्रविष्टि, तथ्य छिपाने या अनुचित विवरण देने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा

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