ईडी ने एमटीआईएल से जुड़े धनशोधन मामले में की ओडिशा के राउरकेला में 24.60 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
नई दिल्ली, 03 नवंबर (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय ने मां तारिणी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमटीआईएल) और अन्य से जुड़े धनशोधन मामले में ओडिशा के राउरकेला स्थित 24.60 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। कुर्क संपत्ति में राज्य के राउरकेला में छेंड स्थित प्लूटो प्लाजा मॉल का भूतल, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल का एक हिस्सा शामिल है। यह संपत्ति मेसर्स प्लूटो प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, जिसका नियंत्रण हनुमान खेडरिया के पास बताया गया है।
एजेंसी ने बताया कि ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, भुवनेश्वर की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। यह प्राथमिकी एमटीआईएल, उसके निदेशकों और भारत सरकार के उपक्रम पीईसी लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। आरोप है कि एमटीआईएल ने पीईसी लिमिटेड के कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में गलत जानकारी दी और अपनी संपत्तियों पर पहले से मौजूद देनदारियों को छिपाकर लौह अयस्क की खरीद के लिए 19.40 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता हासिल की थी।
जांच में सामने आया कि एमटीआईएल से जुड़ी कंपनी तथागत एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (टीईपीएल) ने भी पीईसी लिमिटेड से 16 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता ली थी। ब्याज सहित ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बनने के समय पीईसी लिमिटेड की कुल बकाया देनदारी करीब 56.89 करोड़ रुपये थी।
ईडी के अनुसार, पीईसी लिमिटेड से प्राप्त धन को एमटीआईएल और टीईपीएल के बैंक खातों के माध्यम से दूसरी जगह भेजा गया। इस धन का इस्तेमाल एमटीआईएल के पूर्व शेयरधारकों को शेयर खरीद की राशि का भुगतान करने में किया गया, जिनमें हनुमान खेडरिया भी शामिल थे। जांच में यह भी सामने आया कि खेडरिया और उनसे जुड़ी संस्थाओं को करीब 15.31 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। आनुपातिक ब्याज जोड़ने पर यह रकम 24.60 करोड़ रुपये हो गई।
ईडी के मुताबिक, इस धन को बाद में विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से आगे भेजा गया और नकद निकासी, निवेश तथा कारोबारी खर्चों सहित अलग-अलग कार्यों में इस्तेमाल किया गया। इसी आधार पर धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराध से अर्जित धन के बराबर मूल्य की प्लूटो प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड की 24.60 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की गई है। मामले में आगे की जांच जारी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर

