कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी मामले में बैंक का सहायक उपाध्यक्ष गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 01 जून (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी मामले में बैंक के सहायक उपाध्यक्ष पुुष्पेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया है।

ईडी के चंडीगढ़ ज़ोनल कार्यालय ने 1 जून को उसे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19(1) के तहत गिरफ्तार किया। विशेष पीएमएलए अदालत, पंचकूला ने सिंह को नौ दिन की ईडी कस्टडी में भेजा है, जो 9 जून तक रहेगी। जांच की शुरुआत एसीबी, पंचकूला द्वारा दर्ज एफआईआर से हुई थी। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक के अज्ञात अधिकारियों पर नगर निगम पंचकूला के 145 करोड़ रुपये गबन करने का आरोप लगाया गया था।

ईडी की जांच में सामने आया कि नगर निगम अधिकारियों, बैंक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों ने मिलकर सरकारी धन की हेराफेरी की। दिलीप कुमार राघव (कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर) ने पुष्पेन्द्र सिंह और विकास कौशिक (पूर्व वरिष्ठ लेखा अधिकारी, नगर निगम पंचकूला) के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नगर निगम के नाम से दो बैंक खाते खोले।

इन खातों से धन को फर्जी प्राधिकरण पत्रों के जरिए इन अवैध खातों में स्थानांतरित किया गया। बाद में यह रकम राजत दहरा, स्वाति तोमर, कपिल कुमार और विनोद कुमार जैसे फाइनेंसर्स को भेजी गई। जांच में पाया गया कि ये सभी फाइनेंसर्स पुष्पेन्द्र सिंह के निर्देशों पर काम कर रहे थे।

ईडी ने बताया कि इन फाइनेंसर्स द्वारा प्राप्त धन को वापस पुष्पेन्द्र सिंह और उसकी पत्नी प्रीति ठाकुर के पास भेजा गया। इसके अलावा रकम को रियल एस्टेट कंपनियों और अन्य निजी व्यक्तियों को भी ट्रांसफर किया गया। ईडी ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर

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