चुनाव 26 : मतदान के दिन उम्मीदवारों के क्षेत्र छोड़ने पर चुनाव आयोग की रोक

WhatsApp Channel Join Now
चुनाव 26 : मतदान के दिन उम्मीदवारों के क्षेत्र छोड़ने पर चुनाव आयोग की रोक


चुनाव 26 : मतदान के दिन उम्मीदवारों के क्षेत्र छोड़ने पर चुनाव आयोग की रोक


कोलकाता, 22 अप्रैल (हि.स.)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए नया निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा है कि 23 अप्रैल को सुबह छह बजे से मतदान समाप्त होने तक कोई भी उम्मीदवार अपनी संबंधित विधानसभा क्षेत्र की सीमा नहीं छोड़ सकेगा।

राज्य के 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को पहले चरण का मतदान कराया जाएगा। मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आयोग ने यह निर्देश जारी किया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार मतदान के दौरान सभी उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही रहना होगा। उन्हें ऐसी किसी भी गतिविधि से दूर रहने को कहा गया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो या मतदान में बाधा उत्पन्न हो।

अधिकारी ने कहा कि सभी उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में हो तथा मतदाता बिना किसी भय, दबाव या व्यवधान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकें।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या तनाव की स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना चार मई को कराई जाएगी। पहले चरण के मतदान को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं।--------------

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर

Share this story