यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा, जल्द होगा उत्तराखंड में लागू

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यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा, जल्द होगा उत्तराखंड में लागू


यूसीसी कानून लागू करने वाला होगा उत्तराखंड देश का पहला राज्य: मुख्यमंत्री

देहरादून, 18 अक्तूबर (हि.स.)। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून को जल्द लागू करने की कवायद तेजी

से हो रही है। शुक्रवार को नियमावली बनाने के लिए गठित समिति ने अपना ड्राफ्ट सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा।

नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों संस्करणों में तैयार कर शुक्रवार को राज्य सरकार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काे साैंप दिया गया है। इस नियमावली में मुख्य रूप से चार भाग हैं। जिसमें विवाह एवं विवाह-विच्छेद लिव-इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्य पंजीकरण तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों के पंजीकरण सम्बन्धी प्रक्रियाएं उल्लिखित है। जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत इसके लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण व अपील आदि की समस्त सुविधाएं जन सामान्य को ऑनलाइन माध्यम से सुलभ हो सकेगा।

इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार अब नियमावली का अध्ययन करेगी। यह कानून सबकी समानता के लिए है, किसी को घबराने की जरुरत नही है। सरकार सभी के सुझाव आमंत्रित करती है, संसोधन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि यह कानून सबके समानता के लिए है। देवभूमि के साथ-साथ उत्तराखंड वीरभूमि है। यह राज्य दो-दो अंतराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। देवभूमि की जनता ने मैंडेड दिया है। यह कानून किसी को परेशान करने के लिए नहीं लाया जा रहा। इस मौके पर यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में यूसीसी लागू करने की बात कही थी। साल 2022 का चुनाव जीतने और दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया। उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार विशेषज्ञ समिति के ड्राफ्ट को 7 फरवरी, 2024 को राज्य विधानसभा में पारित कर दिया था। इस विधेयक 2024 पर राष्ट्रपति की सहमति के उपरान्त 12 मार्च, 2024 को समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम पारित हुआ।

उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 के नियमावली एवं क्रियान्वयन बनाये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति गठित की गई। राज्य सरकार की समान नागरिक संहिता अधिनियम को राज्य में प्रभावी रूप से लागू किया जाना प्रस्तावित है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की घोषणा के अनुसार आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन या उससे पहले राज्य सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून उत्तराखंड 2024 को लागू कर सकती है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार

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