छत्तीसगढ़ में अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खुला, पुलिस-वन-जेल विभाग में 10 फ़ीसदी आरक्षण

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छत्तीसगढ़ में अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खुला, पुलिस-वन-जेल विभाग में 10 फ़ीसदी आरक्षण


रायपुर, 30 सितंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निवीरों को सैन्य सेवा पूरी करने के बाद राज्य की सरकारी नौकरियों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026’ को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही तृतीय श्रेणी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को दिए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।

राज्य सरकार का कहना है कि सेना में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले युवाओं के अनुशासन, शारीरिक दक्षता और सैन्य अनुभव का लाभ राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगा। नए नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर भर्ती में आरक्षण का लाभ मिलेगा। चार वर्ष की सैन्य सेवा पूरी कर चुके पात्र पूर्व अग्निवीर इन पदों के लिए निर्धारित भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

नियमों में पूर्व अग्निवीरों की पात्रता, भर्ती मापदंड, आरक्षण, चयन प्रक्रिया, नियुक्ति और सेवा शर्तों को स्पष्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी) भर्ती नियमों के तहत मिलने वाली सामान्य आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त पूर्व अग्निवीरों को विशेष आयु छूट का प्रावधान किया गया है।

नियमों के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। वहीं, अग्निवीर योजना के पहले बैच के तहत चार वर्ष की सेवा पूरी कर लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।

पूर्व अग्निवीरों को सैन्य प्रशिक्षण और चार वर्ष की सेवा के दौरान हासिल शारीरिक दक्षता को देखते हुए पुलिस, वन और जेल विभाग की भर्तियों में शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा शारीरिक मापदंड परीक्षा से छूट का प्रावधान किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी पहले ही सैन्य सेवा के दौरान निर्धारित शारीरिक और चिकित्सकीय परीक्षण से गुजर चुके होते हैं।

नियमों के तहत पात्र पूर्व अग्निवीरों को इन विभागों की भर्ती में शारीरिक परीक्षाओं के स्थान पर सीधे लिखित परीक्षा अथवा चयन प्रक्रिया के निर्धारित अगले चरण में शामिल होने का अवसर मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से सैन्य सेवा पूरी कर राज्य लौटने वाले युवाओं के लिए सरकारी रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है।-----------

हिन्दुस्थान समाचार / केशव केदारनाथ शर्मा

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