मध्य प्रदेश में भी अब जांच के लिए सीबीआई को लेनी होगी राज्य सरकार की अनुमति
- गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन, एक जुलाई से ही व्यवस्था प्रभावी
भोपाल, 18 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश में सीबीआई (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोई जांच नहीं कर पाएगी। गृह विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि अब सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील मानी जाएगी।
गृह विभाग द्वारा मंगलवार, 16 जुलाई को यह नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन इसे गुरुवार को सार्वजनिक किया गया। गृह विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि यह व्यवस्था पहले से लागू थी। चूंकि अभी भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है। इस वजह से यह नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी था। अन्यथा कोर्ट में विचाराधीन मामलों पर असर हो सकता था। इसलिए यह गजट नोटिफिकेशन कराया गया है।
बता दें कि अभी सीबीआई को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पंजाब में किसी केस की जांच के पहले वहां की सरकार से अनुमति लेनी होती है। वहीं, दिल्ली के स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की धारा-6 के अनुसार सीबीआई को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए राज्य सरकार से सहमति लेनी आवश्यक है। इन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है, लेकिन अब अब सूची में भाजपा शासित मध्यप्रदेश का नाम भी शामिल हो गया है।
गृह विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में लिखा कि ‘मध्य प्रदेश शासन, केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए (चाहे वे अलग से काम कर रहे हों या केन्द्र सरकार या फिर केन्द्र सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ मिलकर) समय-समय पर यथासंशोधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित अपराधों या अपराधों की श्रेणियों की जांच के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सहमति प्रदान करता है। इसलिए इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए शासन द्वारा नियंत्रित लोकसेवकों से संबंधित मामलों में ऐसी कोई जांच राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। किन्हीं भी अपराधों के लिए पिछली सभी सामान्य सहमति और राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य अपराध के लिए मामले -दर-मामले के आधार पर दी गई सहमति भी लागू रहेगी। यह नोटिफिकेशन एक जुलाई से प्रभावी समझा जाएगा।
गौरतलब है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 2 के तहत सीबीआई सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों में सेक्शन 3 के तहत अपराधों पर खुद से जांच शुरू कर सकती है। राज्यों में जांच शुरू करने से पहले सीबीआई को सेक्शन 6 के तहत राज्य सरकार से इजाजत लेना जरूरी है। सीबीआई को चार तरह से केस दिया जा सकता है। मसलन, केंद्र सरकार खुद सीबीआई जांच का आदेश दे। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को जांच के आदेश दे। राज्य सरकार केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करे या फिर किसी केस को लेकर जनता की मांग हो। इस केस को भी सरकार ही तय करती है।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर / प्रभात मिश्रा
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