सीबीआई ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

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सीबीआई ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती


नई दिल्ली, 26 दिसंबर (हि.स.)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली उच्च न्यायालय से मिली जमानत और सजा निलंबन के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की।

सीबीआई ने 23 दिसंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्नाव बलात्कार मामले में आरोपित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने और शर्तो के साथ जमानत देने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। सीबीआई ने 26 दिसंबर को विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दाखिल कर उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया।

दिसंबर 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और ₹25 लाख जुर्माना की सजा सुनाई गई थी। आरोपित ने जनवरी 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दाखिल की और मार्च 2022 में सजा निलंबन की याचिका दायर की, जिसका सीबीआई और पीड़िता के वकीलो ने कड़ा विरोध किया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय के सजा निलंबन और जमानत आदेश के बावजूद सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकेगा, क्योंकि वह एक अन्य सीबीआई मामले में हत्या के अपराध में मिली 10 वर्ष की सजा के कारण जेल में ही रहेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर

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