बैंक धोखाधड़ी मामले में निजी कंपनी और पांच अन्य के खिलाफ मामला दर्ज

बैंक धोखाधड़ी मामले में निजी कंपनी और पांच अन्य के खिलाफ मामला दर्ज
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बैंक धोखाधड़ी मामले में निजी कंपनी और पांच अन्य के खिलाफ मामला दर्ज


नई दिल्ली, 21 मार्च (हि.स.)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 48.06 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के आरोप में एक निजी कंपनी और उससे जुड़े पांच अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई की टीम ने गुरुवार को आरोपितों के जयपुर स्थित कारखाने समेत 5 ठिकानों की तलाशी ली। सीबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर इस कार्रवाई काे अंजाम दिया।

सीबीआई के मुताबिक जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उनमें मैसर्स स्वास्टिक कॉपर्स प्राइवेट लिमिटेड (जयपुर) और कंपनी के निदेशक संदीप जैन, पूर्व निदेशक नीलम जैन, निदेशक इंद्रा जैन, अज्ञात लोकसेवक और एक निजी व्यक्ति शामिल हैं। आरोपित कंपनी बिजली वितरण ट्रांसफार्मर के निर्माण और मरम्मत के व्यवसाय में लगी हुई थी। आरोपितों ने आपराधिक साजिश रचकर बैंक से 48.06 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। कंपनी ने कथित तौर पर झूठे और बढ़े हुए दस्तावेज़ जमा करके नकद क्रेडिट सीमा का लाभ उठाया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि आरोपितों ने लेनदेन के माध्यम से बैंक फंड का दुरुपयोग किया। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

हिन्दुस्थान समाचार/बिरंचि सिंह/पवन

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