आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व श्रमायुक्त को दो साल के जेल की सजा
नई दिल्ली, 29 मार्च (हि.स.)। हैदराबाद स्थित सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में तत्कालीन सहायक श्रम आयुक्त को दो वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
हैदराबाद के तत्कालीन सहायक श्रम आयुक्त थोडी रमेश के विरुद्ध सीबीआई ने 01 दिसंबर 2006 को आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था।
हिन्दुस्थान समाचार/बिरंचि सिंह/पवन
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