यूको बैंक से 47.37 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 4 राज्यों में सीबीआई की छापेमारी

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यूको बैंक से 47.37 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 4 राज्यों में सीबीआई की छापेमारी


नई दिल्ली, 15 जुलाई (हि.स.)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को यूको बैंक को 47.37 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज बैंक धोखाधड़ी मामले में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में कई स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मेसर्स जुपिटर बायो साइंसेज लिमिटेड, उसके प्रबंध निदेशक, निदेशकों तथा अज्ञात लोकसेवकों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज मामले में की गई।

सीबीआई के अनुसार, यह मामला यूको बैंक, हैदराबाद की शिकायत पर दर्ज किया गया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के 5 मार्च और 24 अप्रैल के आदेशों के अनुपालन में एजेंसी ने 29 जून को प्राथमिकी दर्ज की थी।

आरोप है कि कंपनी और उससे जुड़े लोगों ने बैंक से ऋण सुविधाएं हासिल करने के लिए फर्जी एवं मनगढ़ंत प्रोफार्मा इनवॉइस प्रस्तुत किए और गिरवी रखी गई संपत्तियों के बढ़े हुए मूल्यांकन संबंधी दस्तावेज जमा किए। इससे बैंक को 47.37 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ।

मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने विभिन्न राज्यों में समन्वित तलाशी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान जुपिटर बायो साइंसेज लिमिटेड के निदेशकों से जुड़े आवासीय परिसरों की भी तलाशी ली गई।

एजेंसी ने तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं। इनमें धनराशि के कथित दुरुपयोग से जुड़े रिकॉर्ड तथा जांच से संबंधित अन्य सामग्री शामिल है। सीबीआई इन दस्तावेजों की जांच कर रही है ताकि कथित साजिश के पूरे नेटवर्क, धन के प्रवाह और इसमें शामिल सभी व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाया जा सके।

सीबीआई ने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर

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