राजधानी दिल्ली से हटाईं गई ग्रैप -1 की पाबंदियां, एक्यूआई 119 हुआ दर्ज

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राजधानी दिल्ली से हटाईं गई ग्रैप -1 की पाबंदियां, एक्यूआई 119 हुआ दर्ज


नई दिल्ली, 16 मार्च (हि.स.)। दिल्ली-एऩसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान(ग्रैप) के चरण एक की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटा दी हैं। 14 अक्टूबर 2025 को लागू की गई इन पाबंदियों के हटने से निर्माण कार्यों, डस्ट कंट्रोल और वाहनों से संबंधित नियमों में राहत मिली है। हालांकि, एजेंसियों को वायु गुणवत्ता सूचकांक(एक्यूआई) पर नज़र रखने को कहा गया है।

सोमवार को आयोग ने जारी अपने निर्देश में कहा कि दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में गिरावट को देखते हुए, सीएक्यूएम की जीआरपी उप-समिति द्वारा 14.10.2025 को लागू ग्रैप चरण-I की पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। आयोग ने बताया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी दैनिक एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार, सोमवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 119 (मध्यम श्रेणी) रहा, जो स्पष्ट रूप से सुधार दर्शाता है। इसके साथ भारत मौसम विभाग और आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए गतिशील मॉडल और मौसम संबंधी स्थितियों और वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमानों के अनुसार, आने वाले दिनों में दिल्ली का औसत एक्यूआई मध्यम श्रेणी में रहने की संभावना जताई है। लिहाजा इन पाबंदियों को तुरंत प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया गया है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई 200 के पार होने पर लागू होने वाले ग्रैप-1 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत मुख्य पाबंदियों में कचरा व पत्तियां जलाने पर रोक, होटलों, ढाबों में कोयले-लकड़ी के प्रयोग पर पाबंदी, 500 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, पुराने पेट्रोल (15+ साल)/डीजल (10+ साल) वाहनों पर सख्ती और डीजल जनरेटर के उपयोग को सीमित करना शामिल है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी

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