स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम बर्तनों के लिए बीआईएस के दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य

स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम बर्तनों के लिए बीआईएस के दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य
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स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम बर्तनों के लिए बीआईएस के दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य


नई दिल्ली, 5 जुलाई (हि.स.)। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम के बर्तनों की गुणवत्ता बरकार रखने के लिए बीआईएस मानकों को पूरा करने के साथ निर्माण करना और उन पर आईएसआई चिह्न लगाना अनिवार्य कर दिया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज जारी एक बयान में कहा कि 14 मार्च 2024 को जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत इसे अनिवार्य किया गया है।

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक स्टेनलेस स्टील बर्तन लंबे समय से दुनिया भर के रसोई घरों में अपनी मजबूती, विविध उपयोगों और आकर्षक दिखने के कारण पसंद किए जाते हैं। इसी तरह एल्युमीनियम के बर्तन घरेलू और व्यावसायिक रसोई का प्रमुख आधार हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को घटिया उत्पादों से बचाने के लिए बीआईएस के कड़े मानक उच्चतम सुरक्षा और गुणवत्ता मानदंडों को पूरा कराने को लेकर जरूरी माना जा रहा है।

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अब बीआईएस मानक और आईएसआई चिह्न के बगैर स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम के बर्तनों का निर्माण और खरीद बिक्री नहीं की जा सकेगी। इनके दिशा निर्देशों का पालन नहीं करना दंडनीय अपराध है।

हिन्दुस्थान समाचार/ बिरंचि सिंह/दधिबल

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