अभि-नील हत्याकांड के 20 दोषियों को उम्रकैद की सजा
नगांव (असम), 24 अप्रैल (हि.स.)। बहुचर्चित अभि-नील हत्याकांड में नगांव जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को 20 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने सजा का यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
इससे पहले, 20 अप्रैल को इसी अदालत ने सभी 20 आरोपितों को दोषी करार दिया था। यह फैसला उस मामले में आया है जिसने पूरे राज्य में व्यापक जन प्रतिक्रिया उत्पन्न की थी।
सजा सुनाए जाने के बाद पीड़ित परिवारों ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वे अदालत के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं।
उल्लेखनीय है कि, 8 जून, 2018 को कार्बी आंगलोंग के डोकमका में प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने गए युवा संगीतकार निलोत्पल दास और अभिजीत नाथ काे कुछ उन्मादी लोगों के हमले का शिकार हो गए थे। अपनी जान बचाने के लिए दाेनाें गुहार लगाते रहे बावजूद इसके हमलावरों ने उन्हें नहीं छाेड़ा।
लंबे समय से लंबित इस मामले में अदालत ने विभिन्न साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर यह निर्णय दिया। फैसले को इस मामले में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है, जाे लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे।
सजा पाए व्यक्तियों में बिश्वराम स्वर्गियारी, पानटेंग बसुमतारी, आलाफाजक्रोज तिमुंग, इंसेंट इंग्ती, रायकांग तिमुंग, रत्नेश्वर तेरांग, फूकन लेक्टी, एन्स तिमुंग, प्रेस तिमुंग, रूपसिंग क्रो, धनु मेश, बाबूसिंग क्रो, बिक्रम हांसे, शिकारी रोंग्पी, बाबू रोंग्पी, विद्या सिंह रोंग्पी, मेंसिंग क्रो, दीपज्योति बसुमतारी, वारिश रोंग्पी और ओनोदा मेश शामिल हैं।-------------------
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

