अमृतसरः 2.225 किग्रा हेरोइन और अवैध हथियारों के साथ दो आरोपित गिरफ्तार

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अमृतसरः 2.225 किग्रा हेरोइन और अवैध हथियारों के साथ दो आरोपित गिरफ्तार


अमृतसर, 03 जून (हि.स.)। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर सीमा पार से हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। आरोपितों के कब्जे से 2.225 किलोग्राम हेरोइन, छह आधुनिक पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

यह जानकारी आज यहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अमृतसर के गांव चीचा निवासी सुखदेव सिंह उर्फ सुख (23) और अमृतसर के गांव लोधी गुज्जर के निवासी हरजिंदर सिंह उर्फ जिंदर (37) के रूप में हुई है। दोनों आदतन अपराधी हैं, जिनके खिलाफ पहले ही अपहरण और अवैध हथियार रखने के आपराधिक मामले दर्ज हैं।

बरामद की गई पिस्तौलों में एक .30 बोर (चीन निर्मित), दो 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल (ऑस्ट्रिया निर्मित), एक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल (अमेरिका निर्मित) और दो .30 बोर पिस्तौल (तुर्की निर्मित) शामिल हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपित सीमा पार के तस्करों के संपर्क में थे, जो कथित तौर पर सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजी गई हेरोइन और हथियारों की खेप प्राप्त कर इसे पंजाब में आपराधिक तत्वों को सप्लाई करते थे।

डीजीपी ने कहा कि नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए जांच की जा रही है।

पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपित सुखदेव उर्फ सुख को 2.225 किलो हेरोइन समेत गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपित नशा तस्करी के धंधे में सक्रिय रूप से शामिल था।

उन्होंने कहा कि आगे की जांच के दौरान पुलिस ने हरजिंदर सिंह उर्फ जिंदर नामक एक अन्य आरोपित की पहचान कर उसे चार पिस्तौल समेत गिरफ्तार कर लिया। हरजिंदर उर्फ जिंदर द्वारा किए गए खुलासों के आधार पर पुलिस ने उसके द्वारा बताए गए स्थान से दो और पिस्तौल बरामद कीं।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आरोपित सुखदेव उर्फ सुख पुलिस थाना छेहरटा में दर्ज एक मामले में पहले से ही वांछित था, जिसमें उसके चार साथियों को पहले सात पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूसों समेत गिरफ्तार किया गया था।

इस संबंध में दो अलग-अलग मामले- थाना छेहरटा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 21-सी के तहत एफआईआर नं. 115 दिनांक 26-05-2026 को और थाना छावनी में शस्त्र अधिनियम की धारा 25(8) के तहत एफआईआर नं. 93 दिनांक 29-05-2026 को दर्ज की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / GURSHARAN SINGH

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