न्याय से जुड़े तीन विधेयकों को मिली लोकसभा की मंजूरी
नई दिल्ली, 20 दिसंबर (हि.स.)। कानूनी प्रक्रिया से जुड़े तीन कानूनों भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम (एविडेंस एक्ट) को नए सिरे से परिभाषित करने वाले तीन नए विधेयक बुधवार को लोकसभा से पारित हो गए।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 को लोकसभा में चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश किया था। गृह मंत्री शाह ने आज इन विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इनका उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया को दंड केन्द्रित के बजाय न्याय केन्द्रित करना है और भारतीय विचार को न्याय प्रणाली में जगह देना है।
शाह ने विधेयक पर जवाब देते हुए कहा कि पिछली बार पेश विधेयकों को गृह विभाग की स्थायी समिति को भेजा गया था। समिति ने विधेयकों में कई बदलाव सुझाए थे। इनमें से बहुत से बदलावों को स्वीकार किया गया है। ऐसे में विधेयकों से जुड़े संशोधन लाने की बजाय नए ढंग से विधेयक लाए गए हैं।
तीनों विधेयकों को आज सदन के समक्ष चर्चा और पारित के लिए पेश किया गया। जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।
हिन्दुस्थान समाचार/आशुतोष/अनूप
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