शराब घोटाले में उपमुख्यमंत्री का नाम नहीं शामिल, मुख्यमंत्री ने कहा पूरा केस फर्जी

WhatsApp Channel Join Now


नई दिल्ली, 25 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुत्थू गौतम, एक्साइज डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह और एक्साइज डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर नरेंद्र सिंह का नाम शामिल है। इसमें उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं है।

सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए और 8 और इसके अलावा आपराधिक साजिश रचने की भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत आरोप पत्र पेश किया है। सीबीआई ने 10 हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें राउज एवेन्यू कोर्ट 30 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा। इसमें चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर भी बहस होगी।

वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा “पूरा केस फर्जी। रेड में कुछ नहीं मिला। 800 अफसरों को 4 महीने जाँच में कुछ नहीं मिला। मनीष ने शिक्षा क्रांति से देश के करोड़ों गरीब बच्चों को अच्छे भविष्य की उम्मीद दी। मुझे दुःख है ऐसे शख़्स को झूठे केस में फँसा बदनाम करने की साज़िश रची गयी।”

हिन्दुस्थान समाचार/अश्वनी

Share this story