गुजरात सरकार के ग्यारह सख्त निर्देश- जिला से बाहर यात्रा पर रोक, अतिरिक्त वाहन जमा कराने के आदेश

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गुजरात सरकार के ग्यारह सख्त निर्देश- जिला से बाहर यात्रा पर रोक, अतिरिक्त वाहन जमा कराने के आदेश


अहमदाबाद, 19 मई (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील के बाद गुजरात सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में अधिकारियों की अनावश्यक यात्राओं, सरकारी वाहनों के उपयोग और बैठकों के आयोजन को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब अनिवार्य परिस्थितियों को छोड़कर विदेश यात्रा और जिले से बाहर के दौरे टालने होंगे। साथ ही सरकारी बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन माध्यमों के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया गया है।

यात्रा और बैठकों को लेकर सख्त नियम

सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि सरकारी कामकाज के लिए अनावश्यक यात्राओं से बचा जाए और टेलीफोन, मोबाइल, ई-मेल तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी तकनीकों का अधिक उपयोग किया जाए। क्षेत्रीय अधिकारियों को बैठकों के लिए बुलाने के बजाय ऑनलाइन माध्यम को प्राथमिकता देने को कहा गया है।

इसके अलावा अनिवार्य परिस्थिति को छोड़कर विदेश यात्रा पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। विदेश में होने वाले प्रशिक्षण, सम्मेलन, अध्ययन दौरे और सेमिनारों में भाग लेने से भी बचने को कहा गया है। अनिवार्य परिस्थिति को छोड़कर विदेश यात्रा पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। विदेश में होने वाले प्रशिक्षण, सम्मेलन, अध्ययन दौरे और सेमिनारों में भाग लेने से भी बचने को कहा गया है।

अन्य राज्यों या केंद्र सरकार की बैठकों में भी संभव हो तो ऑनलाइन जुड़ने की सलाह दी गई है। यदि यात्रा जरूरी हो, तो वरिष्ठ अधिकारी केवल आवश्यक स्टाफ को ही साथ ले जा सकेंगे।

सरकार ने जिला से बाहर की यात्राओं को भी सीमित करने के निर्देश दिए हैं। यदि यात्रा जरूरी हो तो पहले नियंत्रक अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा।

सरकारी वाहनों और ईंधन बचत पर फोकस

परिपत्र के अनुसार विभागों में उपलब्ध सरकारी वाहनों की समीक्षा कर अतिरिक्त वाहनों को निष्क्रिय किया जाएगा। जो अधिकारी एक से अधिक अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, उन्हें एक मुख्य वाहन छोड़कर बाकी सभी सरकारी वाहन तत्काल “सरकारी वाहन पूल” में जमा कराने होंगे।

जहां संभव हो वहां इलेक्ट्रिक वाहन और हाइब्रिड वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता देने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को निजी वाहनों के बजाय मेट्रो, एसटी बस और रेलवे जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का अधिक उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।सरकारी कैंटीन और खरीद नीति में बदलाव

सरकार ने सभी सरकारी कैंटीनों में अगले 6 महीनों के भीतर पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन अनिवार्य करने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही सरकारी खरीद नीति में स्वदेशी वस्तुओं, स्थानीय उत्पादों, एमएसएमईएस और भारतीय सेवाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए गए हैं।सादगीपूर्ण कार्यक्रम और जनजागृति अभियान

सरकार ने निर्देश दिया है कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण लोग घबराहट में आकर अनावश्यक खरीदारी और जमाखोरी न करें, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए।

विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों को सादगीपूर्ण तरीके से आयोजित करने तथा लोकार्पण जैसे आयोजनों को ऑनलाइन माध्यम से करने पर भी जोर दिया गया है।

सभी सरकारी संस्थाओं पर लागू होंगे आदेश

सरकार ने साफ किया है कि ये निर्देश सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्ड-निगमों, स्थानीय स्वराज संस्थाओं और सरकारी विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे तथा उनका सख्ती से पालन करना अनिवार्य रहेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / यजुवेंद्र दुबे

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