कांग्रेस का विरोध : लोक सेवकों को चोट पहुंचाने के आरोप में कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, हमने धारा 186 (लोक सेवक के सार्वजनिक कार्यो के निर्वहन में बाधा डालना), 188 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा), 332 (लोक सेवक को चोट पहुंचाना), 34 (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी का कहना है कि कथित तौर पर देश में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है।
राहुल गांधी सहित कांग्रेस के 65 सांसदों को संसद के पास विजय चौक से हिरासत में लिया गया, जबकि इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत कुल 335 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।
विशेष पुलिस आयुक्त, एल एंड ओ डिवीजन, डॉ. सागर प्रीत हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने अकबर रोड, विजय चौक और जंतर मंतर सहित नई दिल्ली के विभिन्न स्थलों पर विरोध प्रदर्शन किया।
उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को क्षेत्र में लागू निषेधाज्ञा के बारे में उचित रूप से चेतावनी दी गई थी और बार-बार क्षेत्र से तितर-बितर होने का अनुरोध किया गया था, हालांकि, उन्होंने विरोध जारी रखा, जिससे सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा का उल्लंघन हुआ।
हुड्डा ने कहा, जब पुलिसकर्मी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़े, तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने की कोशिश की, उनके साथ मारपीट की और उन्हें घायल कर दिया।
--आईएएनएस
एसजीके
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