पाकिस्तानः इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा को 7-7 साल की जेल

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-‘इद्दत' की इस्लामी प्रथा का उल्लंघन के आरोप में सुनाई गई सजा

इस्लामाबाद, 03 फरवरी (हि.स.)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 'गैर-इस्लामिक निकाह' के मामले में सात-सात साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीए-ए-इंसाफ के मुताबिक कोर्ट ने 2018 में हुई दोनों की शादी को कानून का उल्लंघन बताते हुए फैसला सुनाया है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को रावलपिंडी के अदियाला जेल परिसर के अंदर 14 घंटे तक मामले की सुनवाई के एक दिन बाद वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कुदरतुल्ला ने आज फैसला सुनाया। दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। फैसला सुनाए जाने के समय खान और बुशरा दोनों अदालत कक्ष में मौजूद थे।

यह मामला बुशरा के पहले पति खावर मनेका ने दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि बुशरा ने दो विवाहों के बीच अनिवार्य अंतराल यानी ‘इद्दत' की इस्लामी प्रथा का उल्लंघन किया है। मनेका ने बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक इमरान खान पर शादी से पहले व्यभिचारी संबंध में होने का आरोप भी लगाया था।

इसके अलावा इमरान खान को आम चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया है। वह फिलहाल जेल में बंद हैं और हाल ही में उन्हें सरकारी संवदेनशील गोपनीय दस्तावेज को सार्वजनिक करने को लेकर 10 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं तोशाखाना मामले में सरकारी उपहारों को अपने पास रखने के लिए 14 साल की सजा सुनाई गई थी।

इमरान खान को पाकिस्तान निर्वाचन आयोग द्वारा दायर तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाए जाने के बाद पिछले साल पांच अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह जेल में बंद हैं। उन्हें पहले अटक जेल में रखा गया था और बाद में अदियाला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रभात/आकाश

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