लामिछाने के खिलाफ हटेंगे मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध के आरोप, पोखरा जिला अदालत ने दी अनुमति

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लामिछाने के खिलाफ हटेंगे मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध के आरोप, पोखरा जिला अदालत ने दी अनुमति


काठमांडू, 22 मई (हि.स.)। नेपाल के सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध से जुड़े आरोप वापस लेने की अनुमति पोखरा जिला अदालत ने दे दी है।

नेपाल में जेन जी आंदोलन के बाद सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने रवि लामिछाने के खिलाफ चल रहे सहकारी घोटाले के आरोप पत्र में से मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध के मामले को वापस लेने का फैसला लिया था।

तत्कालीन अंतरिम सरकार की महान्यायाधिवक्ता सविता भंडारी ने रवि के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध से संबंधित मामलों को वापस लेने की स्वीकृति देते हुए उन सभी जिला अदालत को पत्र लिखा था जहां रवि के खिलाफ सहकारी घोटाले का मुकदमा चल रहा है।

उसी परिपत्र के आधार पर जिला सरकारी वकील कार्यालय, पोखरा ने अदालत में निवेदन दायर करते हुए रवि पर लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध वाले दो आरोप हटाने तथा सहकारी ठगी से संबंधित आरोप को यथावत रखने की मांग की थी।

इस निवेदन पर शुक्रवार को पोखरा जिला अदालत के न्यायाधीश हिमलाल बेलबासे के एकल खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग धन और संगठित अपराध के आरोप हटाने के निर्णय को बरकरार रखा।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास

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