नेपाल सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सेवा में छात्रों को दी ४५ प्रतिशत की छूट, फैसला लागू करने का निर्देश

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नेपाल सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सेवा में छात्रों को दी ४५ प्रतिशत की छूट, फैसला लागू करने का निर्देश


नेपाल सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सेवा में छात्रों को दी ४५ प्रतिशत की छूट, फैसला लागू करने का निर्देश


काठमांडू, 22 अप्रैल (हि.स.)। नेपाल के यातायात व्यवस्था विभाग ने सार्वजनिक परिवहन के साधनों में छात्रों को दी जा रही 45 प्रतिशत किराया छूट को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया है।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केंद्रीय महासंघ और साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेड को पत्र भेजकर विभाग ने छात्रों को प्राप्त कानूनी अधिकारों का पालन करने की याद दिलाई है। ईंधन की कीमत बढ़ने के बाद कुछ सार्वजनिक वाहनों में छात्रों को छूट न देने की शिकायतें बढ़ रही हैं। विभाग के अनुसार शिकायत पेटिका में छात्रों की ओर से 45 प्रतिशत निर्धारित छूट न मिलने की कई शिकायतें मिल रही हैं।

परिवहन विभाग ने भेजे गए पत्र में सरकार और परिवहन व्यवसायियों के बीच १ मार्च, २००९ को हुए निर्णय की याद दिलाई गई है। उस समझौते के अनुसार छात्रों को किराए में 45 प्रतिशत छूट दी जाती रही है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यदि कोई भी वाहन छात्र परिचय पत्र होने के बावजूद छूट देने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास

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