भारत के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संबंधी समझौता नेपाल की संसद में पेश

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भारत के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संबंधी समझौता नेपाल की संसद में पेश


काठमांडू, 12 मई (हि.स.)। नेपाल और भारत सरकार के साथ हुए फौजदारी मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संबंधी समझौते को आज संसद में पेश किया है।

प्रतिनिधि सभा की बैठक में मंगलवार को नेपाल सरकार के कानून, न्याय तथा संसदीय मामलों की मंत्री सोविता गौतम ने यह समझौता सदन में प्रस्तुत किया। नेपाल और भारत के बीच यह समझौता १९ मई, २०२५ को हुआ था। कानून मंत्री गौतम ने बताया कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों की जांच, अभियोजन तथा अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं को कानूनी माध्यम से अधिक प्रभावी और सरल बनाना है।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच फौजदारी अभियोगों की जांच, अभियोजन तथा अन्य न्यायिक विषयों को कानूनी माध्यम से प्रभावकारी और सहज बनाने के मुख्य उद्देश्य से यह समझौता किया गया है। सदन में कानून मंत्री गौतम ने स्पष्ट किया कि संसद को इस समझौते की जानकारी देने के लिए इसे सदन में पेश करना आवश्यक था।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास

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