नेपाल सरकार ने २५ अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र में बंद और हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया

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काठमांडू, 09 जून (हि.स.)। नेपाल की बालेन्द्र शाह सरकार ने 25 अत्यावश्यक सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सरकार ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए आवश्यक सेवा संचालन अधिनियम, 2014 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए जारी की है। अधिसूचना के अनुसार डाक, तार और टेलीफोन सेवाएं, जल, स्थल एवं हवाई मार्ग से यात्री तथा माल ढुलाई करने वाली परिवहन सेवाएं, मुद्रण एवं सरकारी मुद्रणालय, संचार सेवाएं, पेयजल आपूर्ति जैसे क्षेत्र में बंद हड़ताल करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इसी तरह पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति, अस्पताल, दवाइयों से संबंधित सेवाएं, कचरा प्रबंधन, बैंकिंग, बीमा, विद्युत आपूर्ति, दैनिक उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति तथा पासपोर्ट सेवाओं सहित कुल 25 अत्यावश्यक क्षेत्रों में हड़ताल करना प्रतिबंधित रहेगा। सरकार का कहना है कि इन सेवाओं को निरंतर और निर्बाध रूप से संचालित रखना जनहित तथा सार्वजनिक जीवन की सुचारु व्यवस्था के लिए आवश्यक है, इसलिए इन्हें अत्यावश्यक सेवा के दायरे में रखते हुए हड़ताल पर रोक लगाई गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास

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