नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री देउवा और उनकी पत्नी के गिरफ्तारी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई

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नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री देउवा और उनकी पत्नी के गिरफ्तारी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई


नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री देउवा और उनकी पत्नी के गिरफ्तारी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई


काठमांडू, 26 मई (हि.स.)। नेपाल के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और उनकी पत्नी डॉ. आरजू राणा देउवा की गिरफ्तारी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति महेश शर्मा पौडेल और न्यायमूर्ति नित्यानंद पाण्डेय की संयुक्त पीठ ने सरकार के गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।

देउवा दंपत्ति इस समय हांगकांग में हैं। इससे पहले इंटरपोल ने भी कथित तौर पर इस मामले में सरकार के अनुरोध पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था।

१९ मई को न्यायाधीश मेघराज पोखरेल की पीठ ने इसी मामले में कारण बताओ आदेश जारी करते हुए सरकार को 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग विभाग ने काठमांडू जिला अदालत से देउबा को गिरफ्तार करने की अनुमति प्राप्त की थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास

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