नेपाल : मनमाना किराया वसूलने वाली एयरलाइंस पर 15 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रस्ताव

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नेपाल : मनमाना किराया वसूलने वाली एयरलाइंस पर 15 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रस्ताव


काठमांडू, 03 अक्टूबर (हि.स.)। नेपाल में पर्व त्यौहार या आपातकालीन परिस्थितियों में यात्रियों से मनमाना हवाई किराया वसूलने वाली एयरलाइंस को सरकार कठाेर कानूनी और आर्थिक कार्रवाई के दायरे में लाने जा रही है।

संघीय संसद में पेश नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संबंधी कानून में संशोधन और एकीकरण के लिए बने विधेयक में स्वीकृत किराए से अधिक वसूली करने वाली एयरलाइंस पर 15 लाख नेपाली रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

यात्रियों से अधिक किराया वसूलने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए विधेयक की धारा 47 में हवाई किराए से संबंधित अनियमितता को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत हवाई किराए की दर से अधिक शुल्क लेकर उड़ान संचालित करने को कानून के तहत अपराध माना जाएगा।

ऐसा अपराध साबित होने पर एयरलाइंस को भारी आर्थिक जुर्माना भुगतना पड़ेगा। विधेयक की धारा 48(1)(ख) के तहत स्वीकृत किराए से अधिक वसूली करने वाली एयरलाइन या व्यक्ति पर महानिदेशक को 5 लाख से 15 लाख नेपाली रुपये तक जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है।

एक बार जुर्माना भरने के बावजूद यात्रियों से दोबारा अधिक किराया वसूलने वाली एयरलाइंस पर और कड़ी कार्रवाई होगी। विधेयक की धारा में प्रावधान किया गया है कि पहले सजा पा चुका व्यक्ति या संस्था यदि वही गलती दोबारा करता है, तो उसे पिछली सजा की तुलना में दोगुना जुर्माना देना होगा।

कानून लागू होने के बाद चाडबाड़, खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान यात्रियों को महंगे टिकट और हवाई किराए की मनमानी से राहत मिलने तथा टिकटों की कालाबाजारी पर नियंत्रण की उम्मीद की जा रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास

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