लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, इमरान खान के भाषणों के प्रसारण पर रोक नहीं लगाई जाए

लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, इमरान खान के भाषणों के प्रसारण पर रोक नहीं लगाई जाए
WhatsApp Channel Join Now
लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, इमरान खान के भाषणों के प्रसारण पर रोक नहीं लगाई जाए


लाहौर, 05 जनवरी (हि.स.)। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को आदेश दिया है कि वह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान के भाषणों के प्रसारण को रोकने के लिए टेलीविजन चैनलों पर दबाव न डाले। हाई कोर्ट का यह आदेश टेलीविजन चैनलों पर खान के संबोधनों के प्रसारण पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान गुरुवार को आया।

पाकिस्तान के समाचार पत्र द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस तरह के किसी भी प्रतिबंध को लागू करने से इनकार किया है। हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि इमरान खान के भाषणों को प्रसारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश विस्तृत फैसले में जारी किए जाएंगे।

इमरान की पार्टी के वकील अहमद पनसोटा ने कहा कि राजनीतिक दलों के लिए समानता के सिद्धांत पर एयर टाइम प्राप्त करना कानूनी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने इमरान खान के भाषणों के प्रसारण पर प्रतिबंध की अधिसूचना को निलंबित कर दिया है और अदालत के आदेश के बावजूद टीवी चैनलों को उनका प्रसारण करने से रोक दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/मुकुंद

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story