ब्रिटेन में बिना सहमति के 'डीपफेक' तस्वीरें बनाना होगा अपराध

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लंदन, 17 अप्रैल (हि. स.)। ब्रिटिश सरकार ने मंगलवार को अश्लील ‘डीपफेक’ सामग्री बनाने वाले लोगों को एक नए कानून के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। यह कानून इस समय संसदीय प्रक्रिया से गुजर रहा है।

‘डीपफेक’ से आशय ऐसी छवियों और वीडियो से है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)अथवा अन्य तकनीकों से तैयार की जाती हैं और जिसमें आमतौर पर पीड़ित की सहमति नहीं होती।नए कानून के तहत बिना सहमति के इस तरह की तस्वीरें बनाने वाले लोगों को आपराधिक कार्यवाही और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। कानून में प्रस्तावित प्रावधान के अनुसार अगर ‘डीपफेक’ सामग्री व्यापक रूप से फैल जाती है तो दोषियों को जेल भेजा जा सकता है। ब्रिटेन की मंत्री लौरा फेरिस ने कहा, ‘‘डीपफेक से बनाई गईं अश्लील तस्वीरें निंदनीय और पूरी तरह अस्वीकार्य हैं।’’

हिन्दुस्थान समाचार/ अजीत तिवारी/प्रभात

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