ट्रंप प्रशासन के यूएसएआईडी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने के आदेश पर अदालत ने रोक लगाई

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ट्रंप प्रशासन के यूएसएआईडी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने के आदेश पर अदालत ने रोक लगाई


वाशिंगटन, 08 फरवरी (हि.स.)। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। प्रशासन ने हाल ही में यूएसएआईडी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने का आदेश दिया था। यूएसएआईडी अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी है। यह एजेंसी मानवीय आधार पर 100 से अधिक देशों की मदद करती है। अदालत के प्रतिबंध लगाने से पहले एजेंसी के कुछ समर्थकों ने पांच फरवरी को यूएस कैपिटल के सामने एकत्र होकर ट्रंप प्रशासन के फैसले का विरोध जताया। यह एजेंसी शिक्षा और स्वच्छ जल परियोजनाओं में मदद करती है।

सीएनएन की खबर के अनुसार, अमेरिकी जिला न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने शुक्रवार देररात ट्रंप प्रशासन की इस योजना को तत्काल अस्थायी प्रभाव से रोक दिया। इस आदेश से छुट्टी पर भेजे गए कम से कम 2,200 कर्मचारियों को तत्काल राहत मिली है। साथ ही अदालत ने एजेंसी को निलंबित किए गए 500 अन्य कर्मचारियों को अस्थायी रूप से बहाल करने का आदेश दिया गया है। जिला न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने कहा कि ट्रंप प्रशासन किसी भी यूएसएआईडी कर्मचारी को प्रशासनिक छुट्टी पर नहीं भेज सकता। जिन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, उन्हें 14 फरवरी की रात 11:59 बजे तक हर हाल में बहाल किया जाए। न्यायाधीश ने कहा कि एजेंसी को खत्म करने की ट्रंप प्रशासन की योजना पर व्यापक रोक लगाने के अनुरोध पर 12 फरवरी को सुनवाई होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकुंद

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