अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने ट्रंप को कैपिटल दंगों के लिए जवाबदेह ठहराने के प्रयासों को खारिज किया

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वाशिंगटन, 5 मार्च (हि.स.)। अमेरिका के कैपिटल (संसद परिसर) दंगे के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाबदेह ठहराने संबंधी प्रयासों को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बाद अब ट्रंप का नाम प्राथमिक मतपत्र पर दिखाई देगा। अदालत ने ट्रंप को कोलोराडो के रिपब्लिकन प्राथमिक मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने सुपर मंगलवार प्राइमरी से एक दिन पहले यह फैसला सुनाया।

न्यायाधीश ने सर्वसम्मति से निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया कि ट्रंप को छह जनवरी, 2021, कैपिटल दंगा मामले में उनकी कथित भूमिका के कारण 14 वें संशोधन के तहत सार्वजनिक पद धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

कोलोराडो के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी तरह के पहले फैसले में कहा था कि प्रावधान, धारा 3, ट्रंप पर लागू की जा सकती है। इससे पहले किसी भी अदालत ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर धारा 3 लागू नहीं की थी। कोलोराडो, मेन और इलिनोइस में ट्रंप का नाम मतपत्रों से बाहर कर दिया गया था, लेकिन तीनों फैसलों पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आना था। ट्रंप के वकीलों ने दलील दी कि छह जनवरी का दंगा विद्रोह नहीं था और अगर ऐसा था भी, तो ट्रंप दंगाइयों में शामिल नहीं हुए थे।

हिन्दुस्थान समाचार/ अजीत तिवारी/प्रभात

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