केंद्र जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का नियम जल्द करेगा अधिसूचित

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केंद्र जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का नियम जल्द करेगा अधिसूचित


नई दिल्ली, 03 जुलाई (हि.स.)। केंद्र माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद से मंजूरी मिलने के बाद जल्दी ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के लिए नियम अधिसूचित करेगा। इसके साथ ही सदस्यों की नियुक्ति करेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) बोर्ड में सदस्य शशांक प्रिय ने यह बात कही।

शशांक प्रिय ने सोमवार को उद्योग मंडल भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के यहां आयोजित जीएसटी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी परिषद से मंजूरी मिलने के बाद हम नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं। हमें कार्यबल के साथ संस्थानों का गठन करना होगा। हमें उम्मीद है कि यह जल्द ही होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद न्यायाधिकरण के सदस्यों के कार्य अनुभव और पात्रता को भी मंजूरी देगी।

उन्होंने कहा कि विभाग करदाता आधार बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। आकलन को लेकर आयकर व्यवस्था में कंपनी करदाताओं के मामले में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि औसत मासिक जीएसटी संग्रह जहां वित्त वर्ष 2017-18 में 89,885 करोड़ रुपये था, वह वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1.50 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अबतक औसतन संग्रह 1.69 लाख करोड़ रुपये प्रति माह रहा है।

उल्लेखनीय है कि संसद ने मार्च में ही जीएसटी के तहत विवादों का निपटारा करने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करने को लेकर वित्त विधेयक में बदलाव को मंजूरी दी थी। योजना के मुताबिक हर राज्य में न्यायाधिकरण की पीठ स्थापित की जाएंगी जबकि दिल्ली में एक प्रधान पीठ होगी।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/दधिबल

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